ईपीएस 95 (Employees' Pension Scheme) 1995 पेंशन योजना क्या है?
ईपीएस 95 पेंशन योजना , जिसे कर्मचारी पेंशन योजना 1995 भी कहा जाता है, संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना है. यह योजना 19 नवंबर 1995 को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा शुरू की गई थी. इस योजना का उद्देश्य सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को पेंशन लाभ प्रदान करना है. ईपीएस 95 पेंशन योजना के मुख्य बिंदु:
पात्रता:
इस योजना में संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी शामिल होते हैं, जिन्होंने 10 साल की सेवा पूरी कर ली है और 58 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है.
न्यूनतम पेंशन:
वर्तमान में, सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम पेंशन ₹1,000 प्रति माह है, लेकिन इस राशि को बढ़ाने की मांग की जा रही है.
योगदान:
कर्मचारी और नियोक्ता दोनों ही कर्मचारी के वेतन का 12% ईपीएफ में योगदान करते हैं, जिसमें से 8.33% नियोक्ता का योगदान ईपीएस में जाता है और शेष 3.67% ईपीएफ में जाता है.
लाभ:
इस योजना के तहत, सदस्य को सेवानिवृत्ति पर पेंशन मिलती है, साथ ही विकलांगता पेंशन, विधवा पेंशन, बाल पेंशन और नामित व्यक्ति को भी पेंशन का लाभ मिलता है.
हालिया अपडेट:
ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन को ₹1,000 से बढ़ाकर ₹7,500 करने का प्रस्ताव है,
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